उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024, विवाह हेतु अनुदान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ,पुत्री विवाह अनुदान योजना, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, दतावेज, अधिकारी वेबसाइट, हेल्प लाइन नंबर, फॉर्म , लिस्ट,(UP Shadi Anudan Yojana) (Online Registration, Apply, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline Number, Form, List).
भारत देश का कुछ वर्ग ऐसा है जो अब भी पिछड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर है जिसके कारण परिजनों (माता-पिता) को अपने बच्चो को अच्छी शिक्षा प्रदान कराने व उनकी शादी कराने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्ही समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई योजना की शुरुवात की है। इस योजन का नाम उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना है। इस योजना के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता के रूप में सरकार की ओर से 51000 रूपये की सहायता की जाएगी।
लेकिन इसके लिए कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए वही वर की आयु (जिससे कन्या का विवाह होने जा रहा है ) 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस लेख के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते है तो इस लेख अंत तक जरूर पढ़े।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024 (UP Shadi Anudan Yojana Highlights)
योजना | उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (up shadi Anudan yojana) |
किसके द्वारा शुरू हुई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
कब शुरू हुई | साल 2017 |
योजना का उद्देश्य | जरूरतमंद गरीब परिवार को बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता देना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की शादी योग्य कन्याएं |
योजना की धनराशि | 51000 रूपये |
आवेदन / अधिकारी वेबसाइट | ऑनलाइन | https://shadianudan.upsdc.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 18004190001, 18001805131, 0522-2286199 |
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य (Objective)
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से गरीब व कमजोर परिवार जो अपनी बेटी की शादी करने में असक्षम है। उन्हें आर्थिक मदत प्रदान करना है। जिससे वह अपनी बेटी की शादी बिना किसी संकट व रुकावट के सफलता पूर्वक धूम-धाम से करा सके। इस योजन के अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि लोगो को जोड़ा गया है। इस योजना से गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह करा सकेंगे व अपनी सोच में भी बेटियों को लेकर बदलाव ला सकेंगे। इन्ही सारी बातो ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को शुरू करने का मन बनाया था।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना में लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)
- यह योजन केवल उत्तर प्रदेश के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ उत्तर पदेश की लड़कियों को प्राप्त कराया जाएगा।
- इस योजना लड़कियों की शादी के अनुदान के लिए 51000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से गरीब परिवार,अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना को इस लिए भी शुरू किया गया है ताकि लोगो के दिमाग में जो नकारात्मक सोच लड़कियों को लेकर है उसे भी बदला जा सके।
- इस योजना से मिलने वाले अनुदान से गरीब परिवार,अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि अपने बेटी का विवाह अच्छी तरह से कर पायेंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
क्या आप भी उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024 के लिए आवेदन कारण चाहते है तो निचे दी गई पात्रता/ योग्यता शर्तो की जानकारी को जरूर पढ़े।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करता को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तभी पात्रता प्राप्त होगी।
- विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक व लड़के की आयु 21 वर्ष या उससेअधिक होनी चाहिए।
- इस योजना में आर्थिक रूप से गरीब परिवार,अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि आवेदन कर सकते है।
- इस योजना में आवदेन करने के लिए आवदेन परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपये (ग्रमीण क्षेत्र के लिए) और शहरी क्षेत्र के लोगों के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये या उससे कम होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिये दस्तावेज (Documents)
- आधार कार्ड (Aadhaar card)
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- जाती प्रमाण पत्र (caste certificate)
- बैंक खता
- आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- यदि लड़की गोद ली हुई है तो उससे सम्बंधित दस्तावेज।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की (Official Website) आधिकारिक वेबसाइट
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जरी की गई आधिकारिक वेबसाइट दी गई है। जिसपर आप जाकर आवेदन कर सकते है। साथ में अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते है।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (Online Apply) ऑनलाइन आवेदन
- इस योजना के आवेदन के लिए सर्व प्रथम आप को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाते ही आप के सामने एक पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको नया पंजीकरण का सवेक्शन दिखाई देगा जिसमे आप को सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदन का विकल्प दिखाई देगा।
- आप को इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आप के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
- अब आप को इस फॉर्म में मांगी हुई सभी जानकारी को सावधानी पूर्वक बिना किसा गलती के भरना है।

- अब इसके बाद आप को जरुरी दस्तावेज को अपलोड करना है और अब आप के सामने सेव का ऑप्शन आएगा।
- आप को सेव ऑप्शन पर क्लिक कर के प्रक्रिया को पूरा करना है।
- आप का आवेदन इस प्रकार से सफलता पूर्वक हो जायेगा।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना आवेदन की स्थिति चेक करें (Check Status)
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए सबसे पहले आप को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जहा पर आपके सामने होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- आप को इस पेज पर आवेदन पत्र की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर आप को क्लिक करना है।
- विकल्प पर क्लिक करते ही आप के सामने अगला पेज खुल कर सामने आ जायेगा।
- इस पेज पर आपको एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पॉसवर्ड, और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आप के सामने आवेदन की स्थिति खुल कर आ जाएगी।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना फॉर्म में संशोधन (Form Modification)
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना फॉर्म में संशोधन करने के लिए सबसे पहले आप को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- क्लिक करते ही आप के सामने अगला पेज खुल कर सामने आ जायेगा।
- इस पेज पर आपके सामने आवेदन पत्र संसोधन के विकल्प क्लिक करना है।
- इस पेज पर आपको एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पॉसवर्ड, और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आप का आवेदन खुलकर आप के सामने आ जायेगा आप को जो भी संसोधन करना है उसे कर के फ़ाइनल सबमिशन के बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दे।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर में सरकार ने कई सरे हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो की कुछ इस प्रकार से है।
- 18004190001.
- 18001805131.
- 05222286199.
आप किसी भी नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते है।
up shadi Anudan yojana का पैसा कितने दिन में मिलता है ?
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (शादी अनुदान) की राशि आपके आवेदन स्वीकृत होने के 7 से 90 दिनों में आती है। यदि आप अभी ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपका आवेदन स्वीकृत होने के 3 महीने के भीतर आपका पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आयेगा।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना में क्या क्या कागज लगता है?
आधार कार्ड (Aadhaar card)
आय प्रमाण पत्र
आवेदक का पहचान पत्र
जाती प्रमाण पत्र (caste certificate)
बैंक खता
आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
यदि लड़की गोद ली हुई है तो उससे सम्बंधित दस्तावेज।
up shadi Anudan yojana योजना का लाभ कैसे लें?
यह योजन केवल उत्तर प्रदेश के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ उत्तर पदेश की लड़कियों को प्राप्त कराया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर पदेश सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की लिस्ट कैसे देखें ?
सबसे पहले आप को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जहा पर आपके सामने होम पेज खुल कर आ जायेगा। आप को इस पेज पर आवेदन पत्र की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर आप को क्लिक करना है। आप के सामने अगला पेज खुल कर सामने आ जायेगा। इस पेज पर आपको एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पॉसवर्ड, और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप के सामने आवेदन की स्थिति खुल कर आ जाएगी।
up shadi Anudan yojana के तहत कन्या को कितनी सहायता राशि मिलती है
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना में कन्या को यूपी सरकार 51000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर में सरकार ने कई सरे हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो की कुछ इस प्रकार से है।
18004190001,
18001805131,
05222286199.
आप किसी भी नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते है।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना में कौन-कौन आवेदन कर सकता है ?
यह योजना केवल उत्तर पदेश के लड़कियों केलिए है। इस योजना में आर्थिक रूप से गरीब परिवार,अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि आवेदन कर सकते है। योजना में आवदेन करने के लिए आवदेन परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपये (ग्रमीण क्षेत्र के लिए) और शहरी क्षेत्र के लोगों के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये या उससे कम होनी चाहिए।
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