PAN Aadhaar Link: – पैन-आधार लिंक करने पर लगने वाला जुर्माना खत्म, 30 जून तक है मौका.
Date:- 2023-04-17
By:-Gaurav kurmi
पैन और आधार को लिंक करने की चर्चा जोरों पर है।
सरकार ने दो सप्ताह पहले समय सीमा बढ़ा दी थी। अब अगर 30 जून 2023 तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया जाता है तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा।
सरकार पिछले कुछ सालों से पैन को आधार से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बीच पैन को आधार से लिंक करने की सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है।
आपके मन में यह सवाल उठने की संभावना है कि अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो क्या होगा? हम आपको इससे जुड़ी हर चीज के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। 1:
पैन-आधार लिंकिंग उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो आधार संख्या के लिए पात्र हैं और निवासियों के रूप में पात्र हैं। निवासी का अर्थ वह व्यक्ति होता है
जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले एक वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो।
अगर 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो कई अन्य सेवाएं बंद हो जाएंगी। जो की कुछ इस प्रकार से है।
1) कोई भी व्यक्ति 30 जून के बाद निष्क्रिय पैन का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा।
2) लंबित रिटर्न को संसाधित नहीं किया जाएगा। लंबित रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी 3) यदि पैन काम नहीं कर रहा है तो लंबित रिटर्न जारी नहीं किया जाएगा।
4) पैन को डिएक्टिवेट करने के बाद अगर रिटर्न में कोई दिक्कत आती है तो कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकती है। 5) पैन के निष्क्रिय होने की स्थिति में, उच्च दर पर कर काटा जाएगा।
(Link PAN-Aadhaar) पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई जाने पूरा अपडेट जानने के लिए Learn more पर क्लिक करे।