(Link PAN-Aadhaar) पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई जाने पूरा अपडेट
Date:- 2023-03-31
By:-Gaurav kurmi
भारत सरकार ने पैनकार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए आंकड़ें के मुताबिक 61 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं।
सरकार ने पैन-आधार की लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। यानी जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है।
अभी भी उनके पास मौका है की वो 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक करा ले जिससे वो भारी नुकसान से बच सकेंगे।
दोस्तों आप सभी को बता दे की सरकार ने पैन-आधार कार्ड लिंकिंग के महत्व को देखते हुए 5वीं बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई है।
आयकर विभाग ने कहा है यदि 30 जून 2023 तक पैनकार्ड आधार से लिंक नहीं होता तो 1 जुलाई से पैनकार्ड निष्क्रिय हो जाएगा
इसलिए तय समय के भीतर इसे जल्द से जल्द लिंक कराये, नहीं कराने पर पैनकार्ड धारकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
आयकर विभाग ने पैनकार्ड धारकों से कहा है कि कृपया देरी न करें, आज ही अपने पैन को आधार से लिंक करें।
आयकर विभाग ने एक तत्काल अधिसूचना के माध्यम से कहा कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन धारक को 30 जून 2023 से पहले अपने पैन नंबर को आधार नंबर से जोड़ना होगा।
आयकर अधिनियम के अनुसार, निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
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Image credit:- Gatty Image