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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2023: पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

Date:- 2023-03-16 

By:-Gaurav kurmi

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई योजन:- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना शुरू की है। 

इस योजना के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता के रूप में सरकार की ओर से 51000 रूपये की सहायता की जाएगी। 

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता (Eligibility): - 1) – इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करता को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

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Image credit:- Gatty Images

२) विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक व लड़के की आयु 21 वर्ष या उससेअधिक होनी चाहिए।

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3) इस योजना में आर्थिक रूप से गरीब परिवार,अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि आवेदन कर सकते है।

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४) इस योजना के लिए  परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपये (ग्रमीण क्षेत्र के लिए) और शहरी क्षेत्र के लोगों के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये या उससे कम होनी चाहिए।

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिये दस्तावेज (Documents): -  १ )  आधार कार्ड (Aadhaar card)

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– आय प्रमाण पत्र – आवेदक का पहचान पत्र – जाती प्रमाण पत्र (caste certificate)

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– बैंक खता (account number) – आवेदक का शादी प्रमाण पत्र – राशन कार्ड – पासपोर्ट साइज फोटो

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– मोबाइल नंबर  – यदि लड़की गोद ली हुई है तो उससे सम्बंधित आवयश्यक दस्तावेज ।

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की राशि आपके आवेदन स्वीकृत होने के 7 से 90 दिनों में आती है। 

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इस योजन के बारे में विस्तार से जनने के लिए learn more के बटन पर क्लिक करे। 

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2023